संयुक्त राज्य अमेरिका - से मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
इस देश से संसद की शासन प्रणाली, नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है।
नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अन्य क्षेत्र के दिग्गजों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि के दिग्गजों को नियुक्त करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
केंद्र और राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया।
आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के वक्त किन मूल अधिकारों को परिवर्तित होगा यह जर्मनी से लिया गया है।
संविधान को समूचे देश को ध्यान में रखकर बनाया है। इसलिए साउथ अफ्रीका से पढ़कर -समझकर संविधान में जोड़ा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्श, अहम शक्तियां केंद्र के पास रहे यह कनाडा के संविधान से लिया गया है।
50 के दशक के दौर में रूस सोवियत संघ था। लेकिन बाद में यह कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान सोवियत संघ से लिया गया था।
विधि द्वारा संविधान को स्थापित करने की प्रक्रिया जापान से ली गई।
गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है।
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