Article 15 Of Indian Constitution | भारतीय संविधान अनुच्छेद 15

आसान भाषा में समझें, क्या है आर्टिकल 15 

अनुच्छेद-15 : धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

Article 15 Of Indian Constitution

अनुच्छेद-15 (1)

राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति (मूलवंश), जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से
किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है।

अनुच्छेद-15 (2)

किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान अथवा इनमें किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

इसके साथ ही उन्हें, पूर्णत अथवा अंशतः राज्य द्वारा पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से न तो प्रतिबंधित किया जाएगा और न ही उन पर कोई निर्योग्यता, दायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त आरोपित की जाएगी।

अनुच्छेद-15 (3)

राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हैं।

अनुच्छेद-15 (4)

राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपायों को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29 (2) के विरुद्ध होगा।

चम्पकम् दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य वाद के निर्णय के बाद में अनुच्छेद-15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।

इस प्रश्नोत्तरी को भी अवश्य देखें – Indian Constitution MCQ

अनुच्छेद-15 (5)

यह अनुच्छेद वर्ष 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसे मण्डल-2 कहा गया।
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए सभी केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परन्तु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद-15 (6)

इस अनुच्छेद की कोई बात अथवा अनुच्छेद-19 का उपखंड (छ) अथवा अनुच्छेद 29 (2), राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेंगे।

आज आपने Article 15 Of Indian Constitution के बारे में जाना ऐसे ही सभी अनुच्छेदो का क्रमवार अध्ययन करेंगे यह आर्टिकल आपके नोट्स बनाने के काम आया हो तो कमेंट करके जरूर बतायें।

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